टूटे हुए हुए चावल का निर्यात शर्तों के साथ 30 सितंबर तक किया जा सकेगा, सरकार ने दी मंजूरी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Sep, 2022 12:12 PM

broken rice can be exported with conditions till september 30

सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए अब टूटे चावल का निर्यात 30 सितंबर तक करने की इजाजत दे दी है। 8 सितंबर को सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था और चावल की कुछ किस्‍मों के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्‍क लगा दिया था।

बिजनेस डेस्कः सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए अब टूटे चावल का निर्यात 30 सितंबर तक करने की इजाजत दे दी है। 8 सितंबर को सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था और चावल की कुछ किस्‍मों के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्‍क लगा दिया था। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि प्रतिबंध आदेश से पहले जहाज पर टूटे चावल की लोडिंग शुरू हो गई है, शिपिंग बिल दायर किया जा चुका है या जहाजों ने पहले ही भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डाल दिया है, ऐसे मामलों में 15 सितंबर तक निर्यात किया जा सकेगा।

अब इस समय सीमा को 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। एक रिपोर्ट अनुसार, टूटे चावल के निर्यात की समय सीमा बढ़ाने के लिए मंगलवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकार के फैसले का स्‍वागत करते हुए आरबीबी शिप चार्टरिंग लिमिटेड के एमडी और सीईओ राजेश भोजवानी ने कहा कि सरकार के इस कदम से बंदरगाहों पर अटके टूटे चावल के कार्गो को क्लियर करने में मदद मिलेगी।

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