समय पर नहीं पहुंचा सामान, अब पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी देगी हर्जाना

Edited By Updated: 27 Jun, 2018 11:53 AM

packers and movers company will pay damages

पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी द्वारा समय पर सामान नहीं पहुंचाने और टूटा सामान निकलने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 90,000 रुपए नुक्सान और 10,000 रुपए हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया है।

भोपालः पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी द्वारा समय पर सामान नहीं पहुंचाने और टूटा सामान निकलने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 90,000 रुपए नुक्सान और 10,000 रुपए हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया है।

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क्या है मामला
ईदगाह हिल्स निवासी मनोज खिलवानी ने फोरम में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स प्रा.लि. कंपनी सिकंदराबाद के खिलाफ परिवाद दायर किया। मनोज ने बताया कि उन्होंने 30 मई 2017 को भोपाल लाने के लिए सामान की बुकिंग की थी। इसके लिए 36 हजार रुपए अदा किए थे। कंपनी ने तय समय से 40 दिन की देरी से सामान पहुंचाया। जब उन्होंने सामान खोला तो पाया कि बहुत सा कीमती सामान टूट गया। कई सामान गायब थे। उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया कि गायब सामान की कीमत 15 हजार और सामान की टूटफूट करीब 75 हजार रुपए की है।

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यह कहा फोरम ने
फोरम ने कहा है कि यह कंपनी की लापरवाही है, इसलिए फोरम ने कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता को 90,000 रुपए क्षतिपूर्ति के व 10,000 रुपए हर्जाने के यानि कि 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया है।

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