ट्रेन के AC कोच से यात्री का सामान चोरी, अब रेलवे देगा 8.56 लाख

Edited By Updated: 08 Dec, 2019 10:36 AM

passenger luggage stolen from the train ac coach

रेल के एयर कंडीशनर (ए.सी.) कोच में सफर करने के दौरान यात्री का सामान चोरी होने की घटना को उपभोक्ता फोरम ने रेलवे द्वारा सेवा में कमी पाते हुए 8.56 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

इंदौरः रेल के एयर कंडीशनर (ए.सी.) कोच में सफर करने के दौरान यात्री का सामान चोरी होने की घटना को उपभोक्ता फोरम ने रेलवे द्वारा सेवा में कमी पाते हुए 8.56 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
गुलमोहर कालोनी निवासी कन्हैया साधवानी पत्नी लता के साथ 8 फरवरी, 2016 को शादी में शामिल होने अहमदाबाद जा रहे थे। उसने शांति एक्सप्रैस में ए.सी. में टिकट बुक कराया। सीट नंबर 38 और 40 था। रात को ट्रेन रवाना हुई, इनके पास अन्य सामान के साथ एक बैग था, जिसमें जेवर व नकदी के अलावा करीब 8.45 लाख रुपए का सामान था। 9 फरवरी, 2016 को सुबह पौने 7 बजे वह सोकर उठे तो बैग गायब था।

शिकायत टी.टी. एल.एस. राणा को दी गई तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि इसी कोच के बर्थ नंबर 41 व 42 पर 2 यात्री बैठे थे, जो गोधरा रेलवे स्टेशन पर उतर गए। संभवत: उनके द्वारा बैग चोरी किया गया। पता चला दोनों यात्री अनधिकृत रूप से यात्रा कर रहे थे। जी.आर.पी. थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के साथ ही उक्त दम्पति ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। फोरम ने सेवा में कमी पाते हुए रेलवे के खिलाफ  फैसला दिया है।

यह कहा फोरम ने
फोरम अध्यक्ष सत्येन्द्र जोशी व सदस्य कुंदन सिंह चौहान ने घटना को रेलवे द्वारा सेवा में कमी पाया है। उन्होंने रेलवे को यात्री को 8.45 लाख रुपए के साथ ही मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 10,000 व परिवाद खर्च 1000 रुपए 2 माह में अदा करने के आदेश दिए।

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