Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Jan, 2023 10:36 AM

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि किसी प्रोपराइटर को आवासीय उद्देश्य के लिए घर किराए देने की स्थिति में एक जनवरी से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं देना होगा। सीबीआईसी ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इस बदलाव की जानकारी...
नई दिल्लीः केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि किसी प्रोपराइटर को आवासीय उद्देश्य के लिए घर किराए देने की स्थिति में एक जनवरी से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं देना होगा। सीबीआईसी ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इस बदलाव की जानकारी दी है। उसने कहा कि गत 17 दिसंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के अनुरूप ये बदलाव किए गए हैं।
अधिसूचना के मुताबिक, एक जनवरी 2023 से उस आवासीय इकाई पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिसे एक पंजीकृत इकाई के प्रोपराइटर को किराये पर दिया गया हो। हालांकि यह सुविधा तभी मिलेगी जब उस आवास को सिर्फ व्यक्तिगत निवास के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसके साथ ही सीबीआईसी ने कहा है कि अगर उस संपत्ति का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए किया जा रहा है तो उसके मालिक को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा।
इस अधिसूचना के मुताबिक, पेट्रोल के साथ मिलावट के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति की जाने वाली एथिल एल्कोहल पर एक जनवरी से पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा। अभी तक इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर लग रहा था। इसके अलावा दालों की भूसी पर कर की दर को भी पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा फलों के गूदे या फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगी।