Baba Mahakal: गर्भगृह में दर्शन का सपना टूटा, हाईकोर्ट ने भक्तों की उम्मीदों पर फेरा पानी

Edited By Updated: 02 Sep, 2025 09:04 AM

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Baba Mahakal: इंदौर में एक जनहित याचिका उस समय चर्चा में आई जब इसमें आरोप लगाया गया कि उज्जैन स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं और रसूखदार लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है।

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Baba Mahakal: इंदौर में एक जनहित याचिका उस समय चर्चा में आई जब इसमें आरोप लगाया गया कि उज्जैन स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं और रसूखदार लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आम लोग घंटों लाइन में लगने के बावजूद केवल बैरिकेड्स से बाबा महाकाल के दर्शन कर पाते हैं, जबकि नेताओं, उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों को सीधे गर्भगृह में प्रवेश कराकर दर्शन करवाए जाते हैं।

इस मुद्दे को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने मंदिर में प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलना है, इसका अंतिम निर्णय उज्जैन के कलेक्टर को ही लेना होगा। यानी, फिलहाल गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर लगी रोक में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर पहले से ही 4 जुलाई 2023 से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद कई नेताओं, अधिकारियों और उनके परिजनों को गर्भगृह में प्रवेश करते हुए देखा गया, जिससे आम श्रद्धालुओं में नाराजगी बढ़ी।

याचिकाकर्ता का सवाल यही था कि जब रसूखदारों को गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जा सकती है, तो फिर आम भक्तों से यह सुविधा क्यों छीनी जा रही है ? अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि व्यवस्था में कोई तुरंत बदलाव नहीं होगा और अंतिम निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया जाएगा।  
 

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