Edited By Prachi Sharma,Updated: 28 Feb, 2026 07:34 AM

प्रयागराज/वाराणसी (एजैंसियां): बटुकों के कथित यौन शोषण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी और उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने कहा कि निर्णय आने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं...
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प्रयागराज/वाराणसी (एजैंसियां): बटुकों के कथित यौन शोषण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी और उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने कहा कि निर्णय आने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने स्वामी की अग्रिम जमानत याचिका पर राज्य सरकार और वादी आशुतोष पांडेय से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि निर्णय मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनाया जा सकता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्त्ता जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे। विशेष पोक्सो अदालत के निर्देश पर झूंसी थाने में स्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं : शंकराचार्य सरस्वती
ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को कहा कि उनके खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए यदि नार्को टैस्ट जरूरी हो तो वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सच उजागर करने के लिए उपलब्ध सभी तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी सवाल उठाए।