पाकिस्तानी नागरिक पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए अमेरिका में लोगों को प्रवेश कराने का आरोप

Edited By Updated: 08 Apr, 2021 02:36 PM

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वाशिंगटन, आठ अप्रैल (भाषा) अमेरिकी संघीय ‘ग्रैंड ज्यूरी’ ने 40 वर्षीय एक पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नागरिक को लोगों को बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में प्रवेश कराने के मामले में आरोप तय किए हैं।

वाशिंगटन, आठ अप्रैल (भाषा) अमेरिकी संघीय ‘ग्रैंड ज्यूरी’ ने 40 वर्षीय एक पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नागरिक को लोगों को बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में प्रवेश कराने के मामले में आरोप तय किए हैं।

संघीय अभियोजक ने बुधवार को आरोप लगाया कि अबीद अली खान ने जनवरी 2015 से दिसम्बर 2020 के बीच पाकिस्तान में अपने तस्करी नेटवर्क के साथियों के साथ मिलकर बिना वैध दस्तावेजों वाले लोगों की अमेरिका आने में मदद की।

उन्होंने बताया कि अबीद अली खान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा जिले स्थित मानव तस्करी संगठन ‘ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन’ (टीसीओ) का सरगना है।

उन्होंने आरोप लगाया कि खान और टीसीओ के उसके साथी वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी गिरोह चलाते थे, जो बिना वैध दस्तावेजों के प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने में मदद करता था।

गृह मंत्रालय की जांच (एचएसआई) में सामने आया था कि पाकिस्तान का अबीद खान पश्चिमी एशिया और दक्षिण-पश्चिम एशिया में मानव तस्करी गिरोह चला रहा है और अमेरिका और अन्य जगहों पर लोगों को पहुंचाने के लिए कथित प्रणालीगत कमजोरियों का फायदा उठा रहा है।

वर्जीनिया के पूर्वी जिले के लिए कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी राज पारेख ने कहा, ‘‘ खान पर मानव तस्करी गिरोह कार्यक्रम का सरगना होने का आरोप है, जो फर्जी दस्तावेजों और अंतरराष्ट्रीय यात्रा मार्गों का इस्तेमाल कर लोगों को अमेरिका में प्रवेश दिलाता था।’’ अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, खान और टीसीओ के सदस्य अमेरिका में प्रवेश दिलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से करीब 20 हजार डॉलर लेते थे।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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