पाकिस्तानः तोशाखाना मामला में इमरान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

Edited By Updated: 01 Mar, 2023 10:58 AM

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पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। हालांकि, उन्हें...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। हालांकि, उन्हें तीन अन्य मामलों में जमानत मिल गई। इस दौरान, अदालत के बाहर नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जहां इमरान के सैकड़ों समर्थक एकत्र हो गये थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख खान चार मामलों में अदालत में पेश होने के लिए लाहौर स्थित अपने जमन पार्क आवास से इस्लामाबाद आये। पिछले साल नवंबर में एक रैली में उनपर गोली चलाए जाने की घटना के बाद वह पहली बार इस्लामाबाद आए थे।

 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशाखाना मामले में कई बार अदालत के समक्ष नहीं पेश होने पर 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही, अदालत ने सुनवाई सात मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है। इमरान खान पर तोशाखाना में रखे गए तोहफों (जिसमें उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री होने के नाते मिली एक महंगी घड़ी भी शामिल है) को कम दाम पर खरीदने और फिर उसे बेचकर लाभ अर्जित करने का आरोप है।

 

हालांकि, खान को आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) और बैंकिंग अदालत ने जमानत दे दी। बैंक से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने उन्हें निषिद्ध धन मामले में यह जमानत दी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल खान को अयोग्य घोषित कर दिया था। इमरान के खिलाफ चौथा मामला हत्या के प्रयास का है।  

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