26/11 आरोपी तहव्वुर राणा को कोर्ट से लगा झटका, परिजनों से बातचीत की अर्जी खारिज

Edited By Updated: 25 Apr, 2025 02:51 AM

26 11 accused tahawwur rana gets a setback from the court

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 26/11 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अर्जी खारिज कर दी।

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 26/11 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अर्जी खारिज कर दी। 

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामलों के विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राणा की अर्जी खारिज कर दी। राणा के वकील ने विशेष एनआईए अदालत के समक्ष अर्जी दायर कर अदालत से उसे अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को उनकी चिंता होगी, इसलिए यह उनका मौलिक अधिकार है और उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। 

एनआईए ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अर्जी मंजूर की जाती है, तो वह मामले से जुड़ी अहम जानकारी साझा कर सकता है। उन्होंने कहा कि जांच इस समय अहम चरण में है और फिलहाल उसे परिजनों से बात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विशेष अदालत ने इससे पहले पूरी साजिश का पता लगाने के लिए राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। राणा को नौ अप्रैल को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था। 

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