Edited By rajesh kumar,Updated: 02 Feb, 2023 01:58 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त ने सूचित किया कि निगम ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को दिसंबर तक के वेतन तथा पेंशन का भुगतान कर दिया है और जनवरी का वेतन भी जल्द दिया जाएगा।
नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त ने सूचित किया कि निगम ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को दिसंबर तक के वेतन तथा पेंशन का भुगतान कर दिया है और जनवरी का वेतन भी जल्द दिया जाएगा। एमसीडी आयुक्त को पिछले कुछ महीने से वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होने के मामले में पेश होने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में ध्यान रखेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को दिसंबर तक का वेतन दिया जा चुका है जिनमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा शिक्षक शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एमसीडी आयुक्त की दलील पर संज्ञान लिया और मामले को चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
उच्च न्यायालय ने एमसीडी कर्मियों को वेतन और पूर्व कर्मियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने को ‘दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए 30 जनवरी को आयुक्त और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।