Edited By Parveen Kumar,Updated: 30 Dec, 2025 06:03 PM

नए साल के जश्न से ठीक पहले नोएडा प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाया है। 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी तक शहर में धारा 163 (धारा 144) लागू रहेगी। इस फैसले का मकसद भीड़ नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।
नेशनल डेस्क: नए साल के जश्न से ठीक पहले नोएडा प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाया है। 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी तक शहर में धारा 163 (धारा 144) लागू रहेगी। इस फैसले का मकसद भीड़ नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।
क्यों लागू की गई धारा 163?
प्रशासन के मुताबिक, नए साल के मौके पर सार्वजनिक स्थानों, मॉल, बाजारों और पार्टी स्पॉट्स पर भारी भीड़ उमड़ने की आशंका रहती है। बीते अनुभवों को देखते हुए एहतियातन यह फैसला लिया गया है, ताकि किसी तरह की अराजकता, झगड़े या सुरक्षा से जुड़ी समस्या न खड़ी हो। खबर अपडेट की जा रही है...