14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ असम CM ने उठाया बड़ा कदम

Edited By Updated: 23 Jan, 2023 03:45 PM

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है। असम में मातृ...

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है। असम में मातृ और शिशु मृत्यु की उच्च दर है तथा प्राथमिक कारण बाल विवाह है। 

शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में औसतन 31 प्रतिशत शादियां ‘‘निषिद्ध उम्र'' में होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा,14-18 वर्ष की आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और इस कानून के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस को राज्य भर में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। शर्मा ने कहा कि हर गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और यह ग्राम पंचायत सचिव का कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। 
 

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