सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत पर जवाब देने के लिए बांसुरी स्वराज को चार सप्ताह का समय मिला

Edited By Updated: 15 Apr, 2025 01:53 PM

bansuri swaraj gets 4 weeks to respond to satyendra jain s defamation complaint

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को उनके खिलाफ मानहानि के आरोप में मुकदमा चलाने के आप नेता सत्येंद्र जैन के अनुरोध वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

नेशनल डेस्क : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को उनके खिलाफ मानहानि के आरोप में मुकदमा चलाने के आप नेता सत्येंद्र जैन के अनुरोध वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। जैन ने स्वराज के खिलाफ उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने 22 मार्च को स्वराज को नोटिस जारी किया था।

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उन्होंने मामले में जैन की पुनरीक्षण याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय देने के अनुरोध वाली स्वराज की याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले में सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की। अधीनस्थ अदालत ने मामले का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए जैन द्वारा स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को 20 फरवरी को खारिज कर दिया था। न्यायाधीश ने कहा था, ‘‘मामले में संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है। मामला खारिज किया जाता है।''

आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो साल की कैद की सजा हो सकती है। जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उनका दावा है कि इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्कों के अलावा तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए। जैन ने अपनी शिकायत में कहा कि स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणियां कीं। जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें ‘‘भ्रष्ट'' और ‘‘धोखेबाज'' कहकर उन्हें और बदनाम किया।

 

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