आबकारी मामले में कारोबारी रामचंद्र पिल्लई को बड़ा झटका, कोर्ट में  जमानत याचिका खारिज

Edited By Updated: 08 Jun, 2023 08:32 PM

big blow to businessman ramachandra pillai in excise case

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लै की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी और कहा कि पिल्लई की भूमिका जेल में अब भी बंद कुछ अन्य आरोपियों से...

नेशनल डेस्क: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लै की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी और कहा कि पिल्लई की भूमिका जेल में अब भी बंद कुछ अन्य आरोपियों से अधिक गंभीर थी।

पिल्लई को जमानत देने से इनकार करते हुए विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा, ‘‘इस अदालत की प्रथमदृष्टया राय है कि जांच एजेंसी ने इस अदालत के समक्ष एक ऐसा मामला रखा है जिसमें धन शोधन के कथित अपराध को करने में आवेदक की सक्रिय संलिप्तता नजर आ रही है और इसलिए, यह अदालत उक्त दृष्टिकोण के विपरीत किसी विचार पर पहुंचने में असमर्थ है।'' अदालत ने पिल्लै के वकील की इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि मामले में उनकी गिरफ्तारी वैध या न्यायोचित नहीं है।

अदालत ने कहा कि जांच के दौरान एकत्रित सबूत और सामग्री धन शोधन के कथित अपराध को अंजाम देने में उनकी संलिप्तता और अन्य साजिशकर्ताओं से उनके संपर्क को दर्शाती हैं। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसके अलावा इस मामले में अन्य अनेक सह-आरोपियों समीर महेंद्रू, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू, पी सरत चंद्र रेड्डी, राघव मागुंता और मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जियां पहले ही यह अदालत खारिज कर चुकी है।''

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!