दिल्लीवालों को बड़ी राहत! BS-3 और BS-4 वाहनों को मिली मंजूरी, कूड़ा जलाने पर पाबंदी…जानें ग्रैप-3 हटने के बाद क्या-क्या बदलेगा?

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 10:04 AM

big relief for delhi residents bs 3 and bs 4 vehicles have been given the green

दिल्ली की हवा में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बेहतर होने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP-3 के तहत लागू सख्त पाबंदियों को हटा लिया है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली की हवा में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बेहतर होने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP-3 के तहत लागू सख्त पाबंदियों को हटा लिया है। शनिवार को दिल्ली का ओवरऑल AQI 239 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में यह 300 से नीचे रहा। इसी सुधार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि, अभी GRAP-1 और GRAP-2 के नियम लागू रहेंगे।

GRAP-3 हटने का क्या मतलब है?
GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत हवा की स्थिति खराब होने पर अलग-अलग स्तर की पाबंदियां लगाई जाती हैं। GRAP-3 हटने का मतलब है कि अब दिल्लीवासियों को कई अहम राहतें मिल गई हैं, लेकिन पूरी तरह से सभी नियम खत्म नहीं हुए हैं।

GRAP-3 हटने के बाद क्या-क्या बदला?

स्कूल खुले
अब कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूल फिर से खुल गए हैं। बच्चों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में पढ़ाई नहीं करनी होगी और वे नियमित रूप से स्कूल जा सकेंगे।

वर्क फ्रॉम होम खत्म
सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की अनिवार्यता हटा दी गई है। अब कर्मचारी दफ्तर जाकर काम कर सकेंगे।

निर्माण कार्यों को मंजूरी
गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़-फोड़ पर लगी रोक हटा दी गई है। अब हाउसिंग और अन्य निर्माण परियोजनाओं में काम शुरू हो सकेगा।

खुदाई और मरम्मत के काम फिर शुरू
मिट्टी खोदने, पाइलिंग, ट्रेंचिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, टाइलिंग और फ्लोरिंग जैसे कामों पर लगी पाबंदी भी खत्म कर दी गई है।

खनन और उद्योगों को राहत
खनन गतिविधियों, स्टोन क्रशर, ईंट भट्ठों के संचालन और सीमेंट, रेत जैसे निर्माण सामग्री के परिवहन पर लगी रोक हटा ली गई है।

BS-III और BS-IV वाहनों की एंट्री
अब BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। ये वाहन बिना जुर्माने के डर के दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगे।


मालवाहक वाहन और बसों को छूट
पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मालवाहक वाहन, साथ ही नॉन-CNG, नॉन-इलेक्ट्रिक और BS-VI से पुराने अंतरराज्यीय बसों पर लगी रोक भी हटा दी गई है।

अब भी किन बातों का रखना होगा ध्यान?
हालांकि GRAP-3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन GRAP-1 और GRAP-2 के नियम अभी लागू हैं। कूड़ा जलाने पर रोक, धूल नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी जारी रहेगी। कुल मिलाकर, हवा में सुधार के चलते दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन प्रदूषण से पूरी तरह निजात पाने के लिए अभी सतर्कता जरूरी है।

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