Aadhaar-Pan Link: पैन को आधार से लिंक करने की फिर बढ़ी तारीख, जानिए अब नई डेडलाइन क्या

Edited By Seema Sharma,Updated: 28 Mar, 2023 03:28 PM

date extended to link pan with aadhaar

स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दी गई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में मंगलवार को कहा कि पहले यह अवधि 31 मार्च तक थी

नेशनल डेस्क: स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दी गई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में मंगलवार को कहा कि पहले यह अवधि 31 मार्च तक थी जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस दौरान पैन को आधार से नहीं जोड़ने वालों के पैन को एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा जिससे संबंधित व्यक्ति को रिफंड जारी नहीं किया जा सकेगा।

 

जब तक पैन निष्क्रिय रहेगा उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा। TCS और TDS कर दर में कानून में किए प्रावधान के अनुसार बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सीबीडीटी ने कहा कि इसके बाद पैन और आधार को जोड़ने पर एक महीने के बाद पैन सक्रिय हो सकेगा और इसके लिए एक हजार रुपए का शुल्क भी चुकाना होगा।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!