Edited By Parveen Kumar,Updated: 30 Dec, 2025 11:44 PM

साल खत्म होने में अब गिनती के दिन बचे हैं और इसी के साथ टैक्स से जुड़ा एक बेहद अहम काम भी अपनी अंतिम डेडलाइन पर पहुंच चुका है। अगर आपका PAN कार्ड अभी तक Aadhaar से लिंक नहीं है, तो यह लापरवाही आपको भारी नुकसान में डाल सकती है। सरकार साफ कर चुकी है...
नेशनल डेस्क: साल खत्म होने में अब गिनती के दिन बचे हैं और इसी के साथ टैक्स से जुड़ा एक बेहद अहम काम भी अपनी अंतिम डेडलाइन पर पहुंच चुका है। अगर आपका PAN कार्ड अभी तक Aadhaar से लिंक नहीं है, तो यह लापरवाही आपको भारी नुकसान में डाल सकती है। सरकार साफ कर चुकी है कि अब किसी तरह की मोहलत नहीं मिलने वाली।
31 दिसंबर के बाद क्या होगा?
अगर आपने 31 दिसंबर तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी से आपका PAN इनएक्टिव माना जाएगा। हालांकि PAN नंबर रद्द नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे रोजमर्रा के कई जरूरी वित्तीय काम अटक सकते हैं।
इन कामों में आएगी बड़ी परेशानी
- इनकम टैक्स रिटर्न (aneti) फाइल नहीं कर पाएंगे
- अगर रिफंड बनता है तो वह अटक सकता है
- बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत
- सरकारी योजनाओं और निवेश से जुड़े काम रुक सकते हैं
सरकार का कहना है कि टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और फर्जीवाड़े से मुक्त रखने के लिए PAN-Aadhaar लिंकिंग जरूरी की गई है।
PAN-Aadhaar लिंक करने का आसान तरीका
PAN और Aadhaar को लिंक करने की प्रक्रिया बिल्कुल सरल है, बस सही स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
- PAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें
- लॉग इन के बाद Profile सेक्शन में जाएं
- यहां Link Aadhaar का ऑप्शन चुनें
फीस पेमेंट जरूरी
- PAN और Aadhaar नंबर भरने के बाद आपको e-Pay Tax ऑप्शन पर भेजा जाएगा
- यहां ₹1000 फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा
- नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं
- पेमेंट के बाद रसीद जनरेट होगी, जो लिंकिंग के लिए जरूरी है
लिंकिंग कन्फर्म कैसे होगी?
फीस जमा करने के बाद दोबारा ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और Link Aadhaar सेक्शन में जाकर प्रक्रिया पूरी करें।
सफल लिंकिंग के बाद स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा।