बिना ID दिखाए 2000 के नोट बदलने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज

Edited By Anu Malhotra,Updated: 29 May, 2023 11:36 AM

delhi hc dismisses plea challenging rbi order to exchange rs 2000 notes

बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की।  दिल्ली हाई कोर्ट ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2000 रुपए के...

नेशनल डेस्क:  बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की।  दिल्ली हाई कोर्ट ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2000 रुपए के नोटों को बिना पहचान पत्र के बदलने की RBI और SBI की अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी।

इससे पहले बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका पर दलीलें देते हुए कहा था कि मैं इस मामले से जुड़े पूरे नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं. बल्कि नोटिफिकेशन के एक हिस्से को चुनौती दे रहा हूं।  वहीं, RBI ने कहा था कि 2018 में 6 लाख करोड़ से ज्यादा 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे, जो अभी 3 लाख करोड़ के आसपास हैं. आरबीआई का कहना है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा. पहली बार ऐसा हो रहा कि बिना किसी दस्तावेज के नोट एक्सचेंज करने की बात कही गई है. अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि आरबीआई एडमिट कर रहा है कि करीब सवा तीन लाख करोड़ रुपए की 2 हजार वाली मुद्रा डंप हो चुकी है। 

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!