Delhi School : बढ़ते प्रदूषण ने फिर बदला स्कूलों का सिस्टम, GRAP-4 के बाद छात्रों के लिए नए आदेश जारी

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 07:48 PM

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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लागू किए गए GRAP-4 के बाद अब स्कूलों की कक्षाओं को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत...

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लागू किए गए GRAP-4 के बाद अब स्कूलों की कक्षाओं को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत नौवीं कक्षा तक और 11वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी।

कमिशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के अनुरूप दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने पर GRAP-4 लागू किया गया था।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि GRAP-4 लागू होने की स्थिति में DOE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली सूचना तक कक्षा 9वीं और 11वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें। इसमें फिजिकल और ऑनलाइन दोनों माध्यम शामिल होंगे, जहां ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना संभव हो।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जहां ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, वहां छात्रों और उनके अभिभावकों को यह विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी कि वे फिजिकल क्लास में जाएं या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करें। साथ ही, सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि इस फैसले की जानकारी तुरंत छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों तक पहुंचाई जाए।

इसके अलावा, सभी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (जोन और जिले) से भी कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकार के निर्देशों का सही तरीके से पालन हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण के बीच यह कदम छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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