दहेज के लिए हत्या: पति, ननद और अन्य को उम्रकैद और जुर्माना

Edited By Updated: 10 May, 2025 12:35 PM

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बलिया की एक अदालत ने दहेज के लिए एक महिला की हत्या के करीब ढाई साल पुराने मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह...

नेशनल डेस्क: बलिया की एक अदालत ने दहेज के लिए एक महिला की हत्या के करीब ढाई साल पुराने मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को महिला के पति गणेश कुमार गुप्ता, सास मंदोदरी देवी, ननद चंपा देवी तथा रेखा देवी और ननदोई अमर नाथ गुप्ता को दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में 24 दिसंबर 2022 को दहेज के लिए सीता देवी की जलाकर हत्या कर दी गई। इसके अनुसार महिला के पिता बिहार के बक्सर जिले के निवासी लाल जी कानू की तहरीर पर गणेश, मंदोदरी, चंपा देवी, रेखा देवी तथा अमर नाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने पांचों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

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