Edited By Rohini Oberoi,Updated: 21 Mar, 2026 12:40 PM

जयपुर में अब कैब चलाना और कंपनी संचालित करना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स-2025' को पूरी सख्ती से लागू कर दिया है। परिवहन विभाग अब एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है जिसके बिना किसी भी...
Rajasthan Motor Vehicle Aggregator Rules : जयपुर में अब कैब चलाना और कंपनी संचालित करना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स-2025' को पूरी सख्ती से लागू कर दिया है। परिवहन विभाग अब एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है जिसके बिना किसी भी कैब कंपनी का संचालन अवैध माना जाएगा।
लाइसेंस अनिवार्य: नियम तोड़ा तो नो एंट्री
नए नियमों के मुताबिक जयपुर में चल रही सभी पुरानी और नई कैब कंपनियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यदि एक ही साल में तीन बार निलंबन (Suspension) हुआ या कोई गंभीर सुरक्षा चूक पाई गई तो कंपनी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

जेब पर भारी पड़ेगा लाइसेंस और सुरक्षा फंड
कंपनियों को अब भारी-भरकम फीस और सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। यह लाइसेंस 5 साल के लिए वैध होगा। आवेदन के लिए ₹10,000 और लाइसेंस के लिए ₹5 लाख तक की फीस तय की गई है। वाहनों की संख्या के आधार पर कंपनियों को ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की सुरक्षा राशि (Security Money) विभाग के पास जमा करानी होगी।

ऑफिस खोलना और अफसर की नियुक्ति जरूरी
अब कैब कंपनियां सिर्फ 'ऐप' के भरोसे नहीं चल सकेंगी। नियमों के तहत कंपनियों को जयपुर में अपना अधिकृत कार्यालय (Official Office) खोलना होगा। वहां एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो किसी भी शिकायत या आपातकालीन स्थिति में जवाबदेह होगा।
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यात्री सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर
परिवहन विभाग के आयुक्त के अनुसार इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कैब सेवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। ऑनलाइन पोर्टल पर हर वाहन और ड्राइवर का पूरा डेटा मौजूद होगा। इससे न केवल अवैध रूप से चल रही टैक्सियों पर रोक लगेगी बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।