Edited By Mansa Devi,Updated: 25 Jan, 2026 05:59 PM

अगर आपके पास LPG गैस कनेक्शन है लेकिन आपने इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभ पाने के लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है।
नेशनल डेस्क: अगर आपके पास LPG गैस कनेक्शन है लेकिन आपने इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभ पाने के लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है। LPG कनेक्शन और आधार लिंक किए बिना आपके बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिंकिंग संभव
LPG गैस कनेक्शन को आधार से लिंक करने के लिए दो फॉर्म जरूरी हैं: फॉर्म 1 और फॉर्म 2। फॉर्म 1 बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए होता है और फॉर्म 2 LPG कनेक्शन को आधार से लिंक करने के लिए। इन फॉर्म को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन लिंकिंग का तरीका
अपने LPG प्रोवाइडर की वेबसाइट (इंडेन, भारत गैस, HP गैस) पर जाएं।
- LPG सर्विसेज सेक्शन में जाकर “DBTL से जुड़े” या “फॉर्म डाउनलोड करें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दोनों डाउनलोड करके प्रिंट करें।
- फॉर्म 1 भरें, आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करें और इसे बैंक या LPG डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में जमा करें। इससे आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा।
- फॉर्म 2 भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ LPG कंज्यूमर नंबर और आधार नंबर लिंक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में जमा करें।
- डिटेल्स वेरिफाई होने के बाद आपका आधार आपके गैस कनेक्शन से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
ऑफलाइन लिंकिंग का तरीका
- अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस जाएं और फॉर्म 1 व फॉर्म 2 प्राप्त करें।
- फॉर्म 1 भरें और आधार की कॉपी के साथ बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में जमा करें।
- फॉर्म 2 भरें और आधार नंबर को LPG कंज्यूमर नंबर से लिंक करने के लिए जरूरी दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।