सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं... 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी  काम

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 03:14 PM

just 2 3 days left complete these financial year end tasks by march 31

मार्च के आखिरी दिनों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के कई जरूरी काम निपटाना जरूरी है। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (Updated, Revised, Belated), टैक्स सेविंग निवेश (धारा 80C के तहत PPF, ELSS, LIC), TDS सर्टिफिकेट और PPF/NPS/SSY खातों में न्यूनतम योगदान शामिल...

नेशनल डेस्क : मार्च का महीना अब समाप्त होने ही वाला है और 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो रहा है। ऐसे में 31 मार्च तक कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय काम निपटाना जरूरी है। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), टैक्स सेविंग निवेश, TDS सर्टिफिकेट और न्यूनतम योगदान जैसे काम शामिल हैं। आइए, इन पर विस्तार से नजर डालते हैं।

8वें वेतन आयोग को सुझाव देने की अंतिम तारीख

8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों से 18-बिंदु वाली प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया मांगी है। पहले इसकी डेडलाइन 16 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दिया गया है। सुझाव देने के लिए MyGov पोर्टल पर लॉगिन करना जरूरी है। ईमेल या डाक से भेजे गए जवाब मान्य नहीं होंगे।

इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प

1. अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) - अगर आपने एसेसमेंट ईयर 2021-22 (FY 2020-21) के लिए रिटर्न नहीं भरा या उसमें कोई गलती रह गई, तो इसे ठीक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2026 है।

2. रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) - बजट 2026 के अनुसार अब आप एसेसमेंट ईयर के अंत तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर थी। यदि आपने कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर दिया या कोई आय दिखाना भूल गए, तो अब तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।

3. बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) - जो लोग जुलाई की डेडलाइन तक अपना रिटर्न भरने से चूक गए थे, वे 31 मार्च तक पेनाल्टी के साथ बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

टैक्स सेविंग निवेश (Tax Saving Investment)

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए धारा 80C के तहत निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाने का यह आखिरी मौका है। इसमें PPF, ELSS, LIC जैसे विकल्प शामिल हैं। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चुना है, तो 80C की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें 12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री कर दी गई है।

TDS सर्टिफिकेट

वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की समयसीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दी गई है।

न्यूनतम योगदान

PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खातों को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम राशि जमा करने की डेडलाइन भी 31 मार्च, 2026 है।


 

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