मंत्री ने दिए निर्देश- किसानों को 10 दिनों के भीतर दें मुआवजा

Edited By Archna Sethi,Updated: 23 May, 2023 09:07 PM

minister gave instructions  give compensation to the farmers

मंत्री ने दिए निर्देश- किसानों को 10 दिनों के भीतर दें मुआवजा


चंडीगढ़, 23 मई -(अर्चना सेठी) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए कि अगले 10 दिनों में पात्र किसानों के खातों में मुआवजे की राशि भेज दी जाए।

कृषि मंत्री आज यहां खरीफ 2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों के फसल खराबे के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों तथा इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में राज्य की तीन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों को दिए गए मुआवजे की समीक्षा की गई।

 जे पी दलाल ने निर्देश दिए कि चूंकि इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इसलिए जिन इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी तक मुआवजा राशि वितरित नहीं की है, वे 10 दिनों के अंदर अंदर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उन पर 10 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न इसलिए सरकार सदैव किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानी एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, ऐसे में यदि इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को समय पर मुआवजा न वितरित करें तो इससे किसान बिलकुल टूट जाता है।

उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां समयबद्ध तरीके से मुआवजा राशि का वितरण करे। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार उन्हें ब्लैकलिस्ट करने सहित अन्य सख़्त कदम उठाएगी।

 

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