Edited By Monika Jamwal,Updated: 11 Jul, 2020 12:48 AM
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जम्मू कश्मीर में प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वुलर झील में ठोस अपशिष्ट कथित तौर पर डाले जाने पर कार्रवाई रिपोर्ट दायर करें।
श्रीनगर : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जम्मू कश्मीर में प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वुलर झील में ठोस अपशिष्ट कथित तौर पर डाले जाने पर कार्रवाई रिपोर्ट दायर करें। सामाजिक कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने बुधवार को बारामूला जिले के कलेक्टर और जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट और एक कार्रवाई रिपोर्ट 15 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तक दायर करने का निर्देश दिया।
अधिकरण ने दो पृष्ठों के अपने आदेश में कहा, "रोपों और संलग्न तस्वीरों के मद्देनजर, हम राज्य वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव, बारामूला के कलेक्टर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सुनवायी की अगली तारीख से पहले एक तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट जरूरी समझते हैं।" भट ने कहा कि बारामूला जिले के सोपोर नगर में अपशिष्ट संग्रह स्थल नहीं होने से, वहां के नगरपालिका प्राधिकारियों ने ठोस कचरे को डालने के लिए निंगली टारजू के आसपास स्थित वुलर झील के पश्चिमी किनारे को चुना है।
उन्होंने कहा, "समझ नहीं आता कि सरकारी अधिकारी ऐसी गलतियाँ कैसे कर सकते हैं। उन्हें वेटलैंड संबंधी कानूनों की जानकारी होनी चाहिए।"