New Rule For Vehicles: नोएडा-गाजियाबाद में अब इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानिए नए नियम

Edited By Updated: 26 Jun, 2025 11:33 AM

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नोएडा और गाजियाबाद में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब पेट्रोल-डीजल नहीं पा सकेंगी। यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है। दिल्ली में भी यह नियम 1 जुलाई से लागू हो चुका...

नेशनल डेस्क: नोएडा और गाजियाबाद में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब पेट्रोल-डीजल नहीं पा सकेंगी। यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है। दिल्ली में भी यह नियम 1 जुलाई से लागू हो चुका है और अब एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी इसे लागू किया जा रहा है।

कौन सी गाड़ियां प्रभावित होंगी?

  • डीजल वाहन जो 10 साल से ज्यादा पुराने हैं

  • पेट्रोल वाहन जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं

इन गाड़ियों को नोएडा और गाजियाबाद के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम 1 नवंबर से नोएडा और गाजियाबाद में लागू होगा।

नियम लागू करने का तरीका और तकनीक

हर दिन हजारों गाड़ियां पेट्रोल पंपों पर आती हैं। यह जांचना मुश्किल है कि कौन सी गाड़ी पुरानी है। इसलिए अब पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे गाड़ी के नंबर प्लेट को स्कैन करके ट्रांसपोर्ट विभाग के डेटाबेस से मिलान करेंगे। अगर गाड़ी पुरानी निकली तो उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यह फैसला प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है। पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण ज्यादा होता है। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। इस नियम से हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए क्या है विकल्प?

  1. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना: अपनी पुरानी गाड़ी को दूसरे क्षेत्र या राज्य में ट्रांसफर करने के लिए

  2. गाड़ी को NCR क्षेत्र से बाहर ट्रांसफर कराना: ताकि वहां पर ईंधन मिल सके

  3. गाड़ी को विभाग के पास जमा कराना: यदि गाड़ी चलाना बंद करना चाहते हैं

अगर कोई गाड़ी नियम के बावजूद पेट्रोल पंप पर पकड़ी जाती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगेगा।

नोएडा में कितनी गाड़ियां प्रभावित होंगी?

गौतम बुद्ध नगर ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार लगभग 2.08 लाख गाड़ियां इस नियम के दायरे में आती हैं। कई गाड़ी मालिकों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।

दिल्ली में भी लागू है समान नियम

दिल्ली सरकार ने पहले ही 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल न देने का आदेश जारी कर दिया था। चाहे वे गाड़ियां किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हों, दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।

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