Good News! उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, अब दिव्यांगजन से शादी करने पर मिलेंगे ₹50,000

Edited By Updated: 09 Sep, 2025 12:27 PM

now in uttarakhand you will get 50 000 for marrying a disabled person

उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस राज्य की सरकार का कहना है कि अगर कोई पुरुष या महिला किसी दिव्यांग से शादी करते हैं तो उन्हें अब 50000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी।

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस राज्य की सरकार का कहना है कि अगर कोई पुरुष या महिला किसी दिव्यांग से शादी करते हैं तो उन्हें अब 50000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी। पहले इस योजना के तहत  ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ा दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यह  ऐलान किया है कि जिसका मकसद दिव्यांगजनों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

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छात्रों के लिए भी खास ऐलान-

सरकार ने सिर्फ शादी की आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि दिव्यांग छात्रों के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है। अब कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए आय सीमा की शर्त को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब किसी भी आय वर्ग के दिव्यांग छात्र इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए।

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जानें कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

समाज कल्याण विभाग की इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:

  • दिव्यांगता की शर्त: पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग होने चाहिए।
  • नागरिकता: आवेदक को कम से कम 5 साल से उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आय सीमा: अगर पति या पत्नी में से कोई भी इनकम टैक्स भरता है, तो वे इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे।
  • वैवाहिक स्थिति: दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए।
  • आपराधिक रिकॉर्ड: आवेदक के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।
  • आयु सीमा: शादी के समय पुरुष की उम्र 21 से 45 साल और महिला की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।

ऐसे करें अप्लाई-

इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। इच्छुक व्यक्ति उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा कराना होगा।

 

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