बैंक में एक दिन में कितने नोट बदलवा सकते हैं? जानिए RBI के नियम

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 01:58 PM

rbi rules for exchanging damaged currency notes

कटे-फटे, गंदे या खराब नोटों को लेकर RBI ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार में 20 नोट, अधिकतम 5,000 रुपये तक, बिना शुल्क बैंक से बदलवा सकता है। बैंक ऐसे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता, बशर्ते उनकी पहचान संभव हो। छोटे नोटों पर पूरा भुगतान...

नेशनल डेस्कः कटे-फटे, गंदे या रंग लगे नोट अक्सर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। कई बार एटीएम से भी ऐसे नोट निकल आते हैं और दुकानदार इन्हें लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि इन नोटों को कहां और कैसे बदला जाए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस समस्या को लेकर स्पष्ट नियम बनाए हैं, जिनके तहत बैंक ग्राहकों को कटे-फटे नोट बदलने की सुविधा देता है। आइए जानते हैं RBI के नियमों के अनुसार कटे-फटे नोट कैसे और कितनी सीमा तक बदले जा सकते हैं।

एक दिन में कितने नोट बदले जा सकते हैं?

RBI के नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलवा सकता है। इन नोटों की कुल कीमत 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सीमा के भीतर बैंक काउंटर पर ही तुरंत नकद भुगतान कर देता है। यदि नोटों की कुल वैल्यू 5,000 रुपये से ज्यादा होती है, तो बैंक नोट स्वीकार कर लेता है और संबंधित राशि ग्राहक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। वहीं, 50,000 रुपये से अधिक के नोट बदलवाने पर प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

क्या नोट बदलने पर बैंक फीस लेता है?

RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, कटे-फटे या गंदे नोट बदलने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है। हालांकि, नोट की स्थिति के आधार पर यह तय किया जाता है कि पूरी राशि मिलेगी या आंशिक भुगतान होगा।
बैंक वही नोट बदलता है जिनकी पहचान साफ हो और जिनमें जरूरी सुरक्षा विशेषताएं मौजूद हों। गंदे, फटे या थोड़े खराब नोट इस श्रेणी में आते हैं। यदि कोई नोट पूरी तरह जल चुका हो या जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया हो, तो बैंक उसे बदलने से इनकार कर सकता है।

ज्यादा खराब नोटों का क्या होगा?

जो नोट बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हों, जैसे पूरी तरह जले हुए, आपस में चिपके हुए या बेहद क्षतिग्रस्त, उन्हें सामान्य बैंक शाखाएं लेने से मना कर सकती हैं। ऐसे नोट RBI के इश्यू ऑफिस में बदले जा सकते हैं, जहां उनका विशेष तरीके से मूल्यांकन किया जाता है।
RBI ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बैंक कटे-फटे या गंदे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता। नोट के बचे हुए हिस्से के आधार पर उसकी कीमत तय की जाती है और उसी के अनुसार भुगतान किया जाता है।

छोटे नोटों पर पूरा भुगतान

RBI के नियमों के अनुसार, 1 रुपये से 20 रुपये तक के नोटों में आधी राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे नोटों के बदले पूरा पैसा दिया जाता है। वहीं, 50 रुपये से 500 रुपये तक के नोटों में उनकी स्थिति के अनुसार कुछ कटौती की जा सकती है।

 

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