Edited By Seema Sharma,Updated: 25 May, 2023 11:21 AM

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में अपनी अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली
नेशनल डेस्क: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में अपनी अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली और कहा कि उनकी पत्नी की हालत अब स्थिर है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति दी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन को लेकर CBI और ED द्वारा जांच की जा रही है।
सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि चूंकि CBI मामले में मुख्य जमानत याचिका पर आदेश पहले से ही सुरक्षित है और AAP नेता की पत्नी की हालत अब स्थिर है, इसलिए वह अंतरिम जमानत का अनुरोध नहीं करना चाहते।
सिसोदिया के वकील ने ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी संक्षेप में दलीलें दीं और कहा कि जमानत अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य नियम है। हाईकोर्ट धनशोधन मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई जारी रखेगा।