'सड़क पर मत थूको' कहने पर ड्राइवर ने पत्थर मारकर तोड़ी बुजुर्ग की टांग, शिंदे बोले- हत्या के प्रयास का केस दर्ज करो

Edited By Updated: 11 Jun, 2026 10:49 AM

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महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक मॉल के पास थूकने का विरोध करने पर 70 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक कैब चालक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने वीरवार को यह जानकारी दी। विवियाना मॉल के समीप जुपिटर...

नेशनल डेस्क:  महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक मॉल के पास थूकने का विरोध करने पर 70 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक कैब चालक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने वीरवार को यह जानकारी दी। विवियाना मॉल के समीप जुपिटर हॉस्पिटल के बाहर मंगलवार शाम हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में व्यापक आक्रोश फैल गया। घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को इसे ''गंभीर'' बताया और कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित की पहचान सरोश दस्तूर के रूप में हुई है। 

मंगलवार शाम करीब 7 बजे वह अपनी पत्नी के साथ मॉल के पास थे, तभी उन्होंने ऑनलाइन कैब कंपनी से जुड़े एक चालक को सड़क पर थूकते हुए देखा। पुलिस की एक विज्ञप्ति के अनुसार, जब दस्तूर ने चालक से उसके इस व्यवहार पर सवाल किया, तो निशांत धर शुक्ला नामक आरोपी अपना आपा खो बैठा और उसने कथित तौर पर बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देते हुए बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के बयान के अनुसार कैब चालक ने पत्थरों और पेड़ की टहनियों से भी बुजुर्ग के सिर पर हमला करने की कोशिश की।

 मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। ठाणे से विधायक और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया और शहर की पुलिस को आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। बढ़ते जनाक्रोश के बीच एक राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोपी चालक को ढूंढ निकाला, उसकी पिटाई की और बाद में उसे ठाणे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शुक्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें धारा 109 (हत्या का प्रयास) और धारा 352 (शांति भंग कराने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल हैं। 

शिंदे के कार्यालय की ओर से पहले जारी एक बयान में कहा गया था कि राज्य के बाहर के रहने वाले इस चालक ने मंगलवार शाम जुपिटर अस्पताल के पास सड़क पर थूकने का विरोध करने पर बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। वायरल वीडियो में चालक को बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला करने के लिए पत्थर उठाते हुए भी देखा गया। बयान में शिंदे के हवाले से कहा गया है, ''यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए बेरहमी से पीटा जाता है क्योंकि उसने किसी को गंदगी फैलाने से रोका, तो इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।'' 

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