Edited By Harman Kaur,Updated: 20 Jun, 2025 06:25 PM

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वाहन चालकों के लिए एक नई सख्ती लागू की है। अब राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वाहन चालकों के लिए एक नई सख्ती लागू की है। अब राजधानी में एक जुलाई से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस फैसले की घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने की है। 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
आयोग का कहना है कि यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में अहम है। अब पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो गाड़ियों की उम्र की पहचान करेंगे और तय मानकों से पुराने वाहनों को ईंधन भरवाने से रोकेंगे।
उल्लंघन पर वाहन जब्त, कार्रवाई तय
नियम तोड़ने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी और संबंधित वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध की समयसीमा तय की थी। वहीं ,2014 में एनजीटी ने ऐसे वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने तक पर रोक लगा दी थी।
सरकार का मानना है कि दिल्ली की लगातार गिरती वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह जरूरी कदम है। खासकर सर्दियों के मौसम में जब प्रदूषण स्तर खतरनाक हो जाता है, तब ऐसे उपायों की भूमिका और भी अहम हो जाती है।