Edited By Shubham Anand,Updated: 01 Oct, 2025 05:28 AM

UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले नए आधार अपडेट नियम जारी किए हैं। नाम या पता बदलने के लिए 75 रुपये और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए 125 रुपये शुल्क लगेगा। 10 साल पुराने आधार कार्ड का अपडेट अनिवार्य होगा। बच्चों के लिए कुछ आयु वर्ग में शुल्क माफ...
नेशनल डेस्क : अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता या फोटो जैसी जानकारी अपडेट कराने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार अपडेट से जुड़े नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे, जिसके बाद आधार में बदलाव कराना आपकी जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ेगा।
शुल्क में बढ़ोतरी
UIDAI के अनुसार, 1 अक्टूबर से सामान्य सुधार जैसे नाम या पता बदलने के लिए 75 रुपये शुल्क लगेगा। वहीं, फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस जैसी बायोमेट्रिक जानकारी बदलने के लिए 125 रुपये देने होंगे। बच्चों (7 से 17 साल) के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी यही शुल्क लागू होगा। हालांकि, नया आधार कार्ड बनवाना पहले की तरह फ्री रहेगा।
10 साल पुराने आधार का अनिवार्य अपडेट
UIDAI के सीईओ भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 से 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य होगा। अगर आपने पिछले दशक में आधार अपडेट नहीं कराया है, तो अब आपको डॉक्यूमेंट जमा करने के साथ शुल्क भी देना होगा। यह नियम खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों के लिए अतिरिक्त खर्च साबित हो सकता है।
बच्चों और किशोरों के लिए राहत
UIDAI ने 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों को राहत दी है। अब इन आयु वर्गों में बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले यह शुल्क 50 रुपये था। हालांकि, यह अपडेट अनिवार्य रहेगा और समय पर न कराने पर उनका आधार कार्ड अमान्य भी हो सकता है।
आधार कार्ड पर बड़े बदलाव
15 अगस्त 2025 से 18 साल या उससे अधिक उम्र वालों के आधार कार्ड पर पिता या पति का नाम प्रदर्शित नहीं होगा। यह जानकारी केवल UIDAI के रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा, आधार पर जन्मतिथि की जगह अब सिर्फ जन्म वर्ष (जैसे 1990) दिखाया जाएगा। साथ ही, केयर ऑफ (C/o) कॉलम को हटा दिया गया है।
पता बदलने के लिए नया दस्तावेज
जनवरी 2025 से पता बदलने के लिए केवल बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, गैस) मान्य होंगे। वहीं, नाम या जन्मतिथि बदलने के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी या जन्म प्रमाणपत्र जरूरी होंगे। 1 अक्टूबर से पूरी अपडेट प्रक्रिया डिजिटल होगी, यानी आवेदन UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर करना होगा और डॉक्यूमेंट की वेरीफिकेशन नजदीकी केंद्रों पर होगी।