बंबई HC ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा-वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लोकल में सफर की परमिशन क्यों नहीं

Edited By Updated: 02 Aug, 2021 02:30 PM

why people who have got vaccinated are not allowed to travel in local bombay hc

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सोमवार को पूछा कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अगर वैक्सीन...

नेशनल डेस्क: बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सोमवार को पूछा कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अगर वैक्सीन की खुराक लेने के बाद भी नागरिकों से घरों के अंदर रहने की उम्मीद की जाती है तो टीके की दोनों खुराक लेने का मतलब ही क्या है। पीठ ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि के कथन पर यह सवाल किया। कुंभकोणि ने पीठ को सूचित किया था कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार सभी अधिवक्ताओं, न्यायिक क्लर्क और अदालत के कर्मचारियों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने का ‘इच्छुक’ नहीं है।

 

इस समय केवल अग्रिम मोर्चे के कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों को ही लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अनुमति है। अदालत वकीलों और आम लोगों की ओर से दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वकीलों को अदालतों और अपने कार्यालयों तक पहुंचने के लिए लोकल ट्रेनों और मेट्रो से यात्रा की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

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