मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत या फिर जेल में रहेंगे?, कल दिल्ली हाईकोर्ट जमानत पर सुनाएगा फैसला

Edited By Yaspal,Updated: 04 Jun, 2023 08:19 PM

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दिल्ली हाईकोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाएगा

नेशनल डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाएगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है।

मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार हुए सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सिसोदिया शनिवार को अपने आवास पर पत्नी से मिलने पहुंचे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक, तबियत बिगड़ने के कारण सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जिस कारण दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। बाद में सिसोदिया अपने आवास से वापस तिहाड़ जेल लौट गए।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार ‘आप' नेता सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक उन्हें अपनी पत्नी से मिलने का वक्त मिला था।

सिसोदिया की पत्नी सीमा ‘मल्टीपल स्कलेरोसिस' (प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग) से पीड़ित हैं और उन्हें पिछले महीने भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमा को लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। सिसोदिया जेल की गाड़ी में सुबह लगभग नौ बजकर 38 मिनट पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए एबी-17, मथुरा रोड स्थित आवास पहुंचे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच घर के अंदर ले जाया गया।

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को आबकारी घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया को नौ मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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