शराब के शौकीनों के लिए सामने आई बड़ी खबर, सरकार ने लिया अहम फैसला

Edited By Updated: 18 Apr, 2025 02:29 PM

liquor sale in up malls fl 4d license price

सरकार ने शराब प्रेमियों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब बीयर और वाइन जैसे कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स शॉपिंग मॉल्स में भी बेचे जा सकेंगे। योगी सरकार की नई आबकारी नीति के तहत ये सुविधा फिलहाल चार बड़े शहरों में शुरू की जा रही है।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब प्रेमियों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब बीयर और वाइन जैसे कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स शॉपिंग मॉल्स में भी बेचे जा सकेंगे। योगी सरकार की नई आबकारी नीति के तहत ये सुविधा फिलहाल चार बड़े शहरों में शुरू की जा रही है। इस फैसले से न सिर्फ शराब के शौकीनों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि छोटे कारोबारियों के लिए भी नए मौके खुलेंगे।

किन-किन शहरों में शुरू होगी बिक्री?

सरकार के इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा में लागू किया गया है। ये वे शहर हैं जहां मल्टीप्लेक्स और बड़े मॉल्स की संख्या अधिक है और लोग शॉपिंग व एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा पहुंचते हैं।

क्या मिलेगा FL-4D लाइसेंस?

मॉल्स में शराब बेचने के लिए सरकार ने एक नया लाइसेंस लॉन्च किया है जिसे FL-4D लाइसेंस कहा गया है। इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ बीयर और वाइन जैसे हल्के अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की बिक्री के लिए होगा। इस लाइसेंस का सालाना शुल्क 6 लाख रुपये तय किया गया है।

पुराने लाइसेंस की तुलना में सस्ता

अब तक अगर किसी मॉल को शराब बेचनी होती थी तो उसे FL-4C लाइसेंस लेना पड़ता था जिसकी लागत 25 लाख रुपये सालाना थी। इस लाइसेंस के जरिए मॉल में प्रीमियम शराब की बिक्री हो सकती थी। लेकिन अब छोटे कारोबारियों के लिए भी बिजनेस में एंट्री आसान हो सकेगी क्योंकि FL-4D का खर्च काफी कम है।

मॉल के अंदर बिकेगी शराब, लेकिन सिनेमाघर में नहीं

गौतमबुद्ध नगर के आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के अनुसार, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शराब की बिक्री मॉल परिसर में ही होगी, सिनेमा हॉल के अंदर शराब बेचने या पीने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। यानी मॉल में कोई भी बीयर शॉप या वाइन काउंटर खुल सकता है, लेकिन थिएटर के अंदर बिल्कुल नहीं।

नोएडा के मॉल्स में सबसे पहले मिली मंजूरी

इस योजना के तहत नोएडा सेक्टर 43 के एक शॉपिंग मॉल ने पहले ही FL-4D लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा दो अन्य जगहों से भी आवेदन आए हैं। अधिकारियों का मानना है कि जैसे-जैसे इसका प्रचार होगा और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, वैसे-वैसे और मॉल्स इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे।

क्या है सरकार का मकसद?

सरकार इस नई नीति के जरिए कम अल्कोहल ड्रिंक्स की खुदरा बिक्री को बढ़ावा देना चाहती है। इससे छोटे व्यापारी, स्टार्टअप और मॉल्स में फूड एंड बेवरेज सेक्टर से जुड़े कारोबारी आसानी से शराब बिक्री से जुड़ सकेंगे। साथ ही यह राज्य सरकार की राजस्व में भी इजाफा करेगा।

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