Amazon पर गांजा बेचने का आरोप, CAIT ने की जांच की मांग

Edited By Updated: 16 Nov, 2021 11:49 AM

accused of selling hemp on amazon cait demands investigation

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आरोप लगाया है कि ई-कॉमर्स कंपनी Amazon के ऐप पर गांजा बेचा जा रहा है। CAIT ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से इसकी जांच कराने की मांग की है। इस आरोप पर अमेजॉन ने कहा है कि वह खुद इस मामले की जांच कर रही...

बिजनेस डेस्कः कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आरोप लगाया है कि ई-कॉमर्स कंपनी Amazon के ऐप पर गांजा बेचा जा रहा है। CAIT ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से इसकी जांच कराने की मांग की है। इस आरोप पर अमेजॉन ने कहा है कि वह खुद इस मामले की जांच कर रही है। अमेजॉन का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रतिबंध‍ित उत्पाद की लिस्ट‍िंग या बिक्री की इजाजत नहीं देती।

क्या है मामला 
असल में मध्य प्रदेश पुलिस ने भ‍िंड में एक ड्रग पैडलर रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट ने कथ‍ित तौर पर अमेजॉन के प्लेटफॉर्म से स्टीविया के पत्तों के बहाने गांजे की बिक्री की थी। आरोप है कि अमेजॉन के माध्यम से कुछ लोगों ने 390 पैकेट में करीब 1,000 किलो गांजा एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा है। कैट ने एक बयान में बताया कि इस मामले में सूरज पवैया और विजेंद्र सिंह तोमर नाम के दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

क्या कहा पुलिस ने 
भिंड के एसपी मनोज कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को इन ड्रग पैडलर्स के पास से अमेजॉन के पैकेट मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में अमेजॉन को भी नोटिस भेजा है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भारतिया एवं महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश के पुलिस अधिकारियों से एनडीपीएस अधिनियम और आईपीसी के तहत अमेजॉन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भारत में अमेजॉन के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से अधिक के गांजे की बिक्री और उस पर 66 फीसदी (यानी 66 लाख रुपए से अधिक) का कमीशन अर्जित करके, अमेजॉन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) का उल्लंघन किया है जो कहता है कि उत्पादनकर्ता, निर्माणकर्ता एवं रखने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, परिवहन कर्ता, आयात कर्ता, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय निर्यात या भांग का उपयोग दंडनीय अपराध है।
 

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