टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, अब 31 मार्च तक निपटा सकते हैं टैक्स से जुड़ा विवाद

Edited By Updated: 28 Oct, 2020 10:50 AM

big relief to taxpayers now tax related dispute can be settled by 31 march

केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए शुरू की गई ''विवाद से विश्वास'' स्कीम की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक टैक्स से जुड़े विवाद सुलझा...

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए शुरू की गई 'विवाद से विश्वास' स्कीम की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक टैक्स से जुड़े विवाद सुलझा सकते हैं। इस स्कीम को लाने का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है। तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपए के 4.83 लाख मामले लंबित हैं। इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।

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टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बढ़ाई तारीख
आधिकारिक बयान के मुताबिक 'विवाद से विश्वास योजना के तहत टैक्स से जुड़े मामलों के निपटाने वाले करदाताओं को आगे और राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार ने मंगलवार को बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है। हालांकि, यह भुगतान केवल की गई घोषणा के संदर्भ में किया जा सकेगा।'

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वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने विवाद से विश्वास योजना के तहत अब तक हुए टैक्स निपटारे को लेकर वीडियो कांफ्रन्सिंग के जरिए समीक्षा की। इस मौके पर सीबीडीटी चेयरमैन और बोर्ड के अन्य सदस्य तथा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मौजूद थे। पांडे ने कहा कि यह योजना करदाताओं के लाभ और उनकी सुविधा के लिए है क्योंकि वे इसके जरिए तुंरत विवादों का समाधान कर सकते हैं।

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इससे पहले भी बढ़ चुकी है तारीख 
आपको बता दें इससे पहले भी सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भरे जाने वाले ITR की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की थी। इसके अलावा विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी बिना अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

इस स्कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है। इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।

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