Crypto TDS: Cryptocurrency से 1,096 करोड़ की कमाई, TDS से सरकार ने भर ली झोली

Edited By Updated: 10 Dec, 2025 04:48 PM

government earned significant amount from crypto collecting 1 096 crore

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से भले ही निवेशकों की कमाई उतार-चढ़ाव में रही हो लेकिन सरकार को इससे अच्छा-खासा टैक्स मिला है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में क्रिप्टो एक्सचेंजों ने यूजर्स से 1,096 करोड़ रुपए टीडीएस...

बिजनेस डेस्कः क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से भले ही निवेशकों की कमाई उतार-चढ़ाव में रही हो लेकिन सरकार को इससे अच्छा-खासा टैक्स मिला है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में क्रिप्टो एक्सचेंजों ने यूजर्स से 1,096 करोड़ रुपए टीडीएस के रूप में वसूले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसका 60% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र से आया है।

तीन साल में कितना-कितना टीडीएस वसूला गया?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार...

  • 2022-23: ₹221.27 करोड़
  • 2023-24: ₹362.70 करोड़
  • 2024-25: ₹511.83 करोड़

कुल टीडीएस वसूली: ₹1,096 करोड़

यह जानकारी सांसद पुल्ला महेश कुमार और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के सवाल के जवाब में दी गई।

महाराष्ट्र का दबदबा

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, तीन वर्षों में वसूले गए टीडीएस में से लगभग ₹661 करोड़ महाराष्ट्र के यूजर्स से आए। राज्यवार टीडीएस (महाराष्ट्र)

  • 2022-23: ₹142.83 करोड़
  • 2023-24: ₹224.60 करोड़
  • 2024-25: ₹293.40 करोड़

यह कुल वसूली का लगभग 60% है।

क्रिप्टो पर 1% TDS कैसे लगता है?

फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194S जोड़ा गया था। इसके तहत किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA)—जैसे क्रिप्टोकरेंसी—के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस काटना अनिवार्य है। यह नियम घरेलू और विदेशी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर लागू होता है, बशर्ते लेन-देन से हुई कमाई भारत में टैक्सेबल हो।

कई एक्सचेंजों पर कार्रवाई

मंत्री चौधरी के अनुसार, तीन क्रिप्टो एक्सचेंजों पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 133A के तहत सर्वे कार्रवाई की गई, जिसमें...

  • 39.8 करोड़ रुपए का टीडीएस न काटने के मामले मिले
  • 125.79 करोड़ रुपए की छिपी हुई कमाई का खुलासा हुआ

इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए FIU-IND ने घरेलू और विदेशी दोनों वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASP) को PMLA के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य किया है।

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