Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Aug, 2017 09:38 AM

अस्पतालों में कमरे के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के दायरे से बाहर..
नई दिल्लीः अस्पतालों में कमरे के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के दायरे से बाहर रहेगा। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने किराया संबंधी जी.एस.टी. की दरों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा अस्पतालों के कमरों का किराया जी.एस.टी. के दायरे से बाहर होगा।
उसने आगे कहा कि होटल, गेस्ट हाऊस आदि में लगाए गए वास्तविक शुल्क पर ही जी.एस.टी. लगाया जाएगा। एक हजार रुपए से कम वाले कमरा किराए पर जी.एस.टी. लागू नहीं होगा। एक हजार रुपए से अधिक तथा 2500 रुपए से कम के किराए पर 12 प्रतिशत तथा 2500 रुपए से 7500 रुपए तक के किराए पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लगेगा। 7500 रुपए से अधिक किराया होने पर जी.एस.टी. की दर 28 प्रतिशत होगी। ये कर अतिरिक्त बिस्तर के शुल्क समेत पूरी राशि पर लगाए जाएंगे।