Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 May, 2023 12:38 PM
अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो अब आपको 10 लाख या उससे अधिक का निवेश करने पर आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे को रोकने के लिए डाक विभाग ने ये बड़ा फैसला
बिजनेस डेस्कः अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो अब आपको 10 लाख या उससे अधिक का निवेश करने पर आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे को रोकने के लिए डाक विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। डाक विभाग का कहना है कि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले कुछ क्लास के निवेशकों को आय प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। अगर निवेशक ऐसा नहीं करते हैं तो वे 10 लाख या उससे अधिक पैसे का निवेश नहीं कर पाएंगे।
डाक विभाग की ओर से 'ग्राहक को जानो' (केवाईसी) के संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार, अब सभी योजनाओं में निवेश के लिए पैन व आधार देना होगा। भारत के बाहर रहने वाले राजनीतिक रूप से जोखिम वाले व्यक्तियों (पीईपी) से संबंधित खाते उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।
ये कागजात भी मान्य
बैंक या डाकघर खाते का विवरण, जिसमें पैसे की पूरी जानकारी हो। पिछले तीन साल में से किसी एक साल के आईटी रिटर्न का विवरण।
निवेशकों को तीन श्रेणियों में बांटा
- डाकघर की सभी योजनाओं में कुल निवेश 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं तो कम जोखिम वाला निवेशक।
- 50 हजार रुपए से ज्यादा, पर 10 लाख रुपए से कम रकम वाले निवेशक मध्यम जोखिम श्रेणी में रकम
- 10 लाख या इससे ज्यादा है, तो फिर निवेशक उच्च जोखिम श्रेणी में इनके ऊपर कड़े प्रावधान लागू होंगे।