RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जानें क्या होगा अकाउंट में जमा पैसों का?

Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Apr, 2025 05:46 PM

rbi canceled the license of this bank know what happen

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई का यह कदम इस वजह से उठाया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। आरबीआई ने बैंक के परिसमापन...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई का यह कदम इस वजह से उठाया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। आरबीआई ने बैंक के परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत हर जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हक मिलेगा। इसके साथ ही पंजाब सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और इसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी किया गया है।

97.79% जमाकर्ता ले सकेंगे पूरी राशि

RBI ने बताया कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 97.79 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि पाने के हकदार हैं यानी इतने प्रतिशत बैंक ग्राहक राशि निकाल सकेंगे। 31 जनवरी, 2025 तक DICGC ने कुल बीमित जमा राशि में से 5.41 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है। इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने के कारण बताते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक का आगे काम करते रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।

लाइसेंस रद्द होने के बाद, इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को 'बैंकिंग' कारोबार करने से बैन कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा का रीपेमेंट करना शामिल है। आरबीआई ने यह निर्णय बैंक की वित्तीय स्थिति और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया है।
 

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