सेबी ने सुब्रत रॉय व कंपनियों से वसूला 6.57 करोड़ रुपए का बकाया

Edited By Updated: 28 Mar, 2023 06:21 PM

sebi recovers rs 6 57 crore in pending dues from sahara firms subrata roy

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को कहा कि वैकल्पिक तौर पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियमों का उल्लंघन करने पर उसने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य से 6.57 करोड़...

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को कहा कि वैकल्पिक तौर पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियमों का उल्लंघन करने पर उसने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य से 6.57 करोड़ रुपए का लंबित बकाया वसूल कर लिया है। बाजार नियामक सेबी ने वसूली आदेश में कहा, ‘‘6.57 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान पूरा हो चुका है। इसमें ब्याज एवं अन्य शुल्क शामिल हैं।'' 

नियामक ने दिसंबर में उपरोक्त संस्थान एवं व्यक्तियों के बैंक एवं डीमैट खातों को कुर्क कर दिया था। सेबी ने जून, 2022 में उनपर छह करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था जिसका भुगतान नहीं होने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 2008-09 में ओएफसीडी जारी करने से संबंधित है। इन्हें जारी करने में कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया था।  

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!