AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वोडाफोन आइडिया को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 May, 2025 01:36 PM

supreme court s big decision in agr case vodafone idea did not get relief

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को तगड़ा झटका देते हुए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) से जुड़े ब्याज और पेनल्टी माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि टेलीकॉम कंपनियों को अब बकाया राशि चुकानी ही होगी।

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को तगड़ा झटका देते हुए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) से जुड़े ब्याज और पेनल्टी माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि टेलीकॉम कंपनियों को अब बकाया राशि चुकानी ही होगी।

₹83,000 करोड़ की देनदारी बरकरार

वोडाफोन आइडिया पर अब भी लगभग ₹83,000 करोड़ का AGR बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, कंपनी को 31 मार्च तक पहली किश्त का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

कई कंपनियों को झटका

AGR केस में वोडाफोन आइडिया के अलावा भारती एयरटेल, भारती Hexacom और टाटा टेली सर्विसेज ने भी ब्याज और जुर्माने में राहत की याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि पहले दिया गया निर्णय अंतिम है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

  • शेयर बाजार में वोडाफोन आइडिया के शेयर टूटे
  • फैसले का असर कंपनी के शेयर पर भी दिखा।
  • 19 मई को शेयर 7.19 रुपए पर खुला (पिछले बंद भाव: ₹7.37)।
  • दोपहर 1:25 बजे तक गिरकर ₹6.82 पर आ गया यानी तेज गिरावट दर्ज की गई।

क्या है AGR विवाद?

AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अपने राजस्व का एक हिस्सा सरकार को देना होता है। इस पर वर्षों से विवाद चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कुल बकाया राशि, ब्याज और जुर्माने सहित, सरकार को वसूलने का पूरा अधिकार है।

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