फार्मा ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश, दो कैदियों समेत चार गिरफ्तार

Edited By Updated: 31 Jan, 2023 08:35 PM

pharma opioid supplier also arrested

फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने जेल से चल रहे अंतर-राज्यीय फार्मास्यूटीकल ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करते हुए 2 जेल कैदियों और 1 सप्लायर समेत 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5.31 लाख फार्मा ओपीओयड्ज बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की...

चंडीगढ़,(रमनजीत): फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने जेल से चल रहे अंतर-राज्यीय फार्मास्यूटीकल ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करते हुए 2 जेल कैदियों और 1 सप्लायर समेत 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5.31 लाख फार्मा ओपीओयड्ज बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सन्नी कुमार निवासी लुधियाना और रणजीत सिंह उर्फ रिंकू निवासी लुधियाना के रूप में हुई है, जबकि ईशान गुप्ता और रवि कुमार को केंद्रीय जेल लुधियाना से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था।  

 


डी.आई.जी. रोपड़ रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि फतेहगढ़ पुलिस ने 23 जनवरी को विशेष नाकाबंदी के दौरान सन्नी कुमार को काबू करके उसके कब्जे से 19,590 नशीली गोलियां बरामद की थीं। एस.एस.पी. फतेहगढ़ साहिब डा. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह ईशान गुप्ता और रवि कुमार के निर्देशों पर ग्राहकों को नशीली गोलियां सप्लाई करता था, जो कि केंद्रीय जेल लुधियाना से मोबाइल फोन के द्वारा उससे संपर्क करते थे। इस संबंधी लुधियाना में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी द्वारा किए गए खुलासे के उपरांत पुलिस ने दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लिया। पुलिस ने उनके पास से एक सैमसंग गुरु मोबाइल फोन भी बरामद किया, जिसका प्रयोग वह जेल में कर रहे थे।

 

 


डी.आई.जी. ने बताया कि दोनों आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने रणजीत रिंकू के द्वारा सन्नी को फार्मा ड्रग सप्लाई करवाई थी और पुलिस द्वारा शनिवार को उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी रणजीत रिंकू द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस टीमों ने लुधियाना में उसके द्वारा बताए गए स्थानों से लोमोटिल की 3.60 लाख गोलियां और ट्रामाडोल की 1.51 लाख गोलियां बरामद की गईं।   एस.एस.पी. फतेहगढ़ साहिब ने बताया कि उन्होंने रणजीत रिंकू का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है और मुख्य सप्लायर का पता लगाने के लिए और पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और बरामदगी होने की उम्मीद है। इस संबंध में थाना गोङ्क्षबदगढ़ में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 22सी और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। 

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