Edited By Tanuja,Updated: 04 Aug, 2025 06:17 PM

ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब किसी चीन से जुड़े जासूसी नेटवर्क ने सीधे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को निशाना बनाया हो। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने एक महिला को गिरफ़्तार
International Desk: ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब किसी चीन से जुड़े जासूसी नेटवर्क ने सीधे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को निशाना बनाया हो। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने एक महिला को गिरफ़्तार किया है, जिस पर चीन के Public Security Bureau (PSB) के लिए जासूसी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, यह महिला ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में रह रही थी और उसने वहां के बौद्ध समुदाय **Guan Yin Citta Association में गुपचुप तरीके से घुसपैठ कर ली थी।वह वहां नियमित सदस्य बनकर बौद्ध अनुयायियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। पुलिस ने बताया कि उसने ऑस्ट्रेलिया में बौद्ध धर्म से जुड़े नेताओं, अनुयायियों और संगठनों की गतिविधियों, मीटिंग्स और फंडिंग से जुड़ी जानकारियां चीन को भेजी थीं।
चौंकाने वाली बात यह है कि यह महिला लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवासी (Permanent Resident) के तौर पर रह रही थी। वह बेहद सामान्य जीवन जी रही थी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) की नजर उस पर पहले से थी। जब सबूत पुख्ता हुए तो पुलिस ने उसे विदेशी हस्तक्षेप (Foreign Interference) के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। ASIO के चीफ माइक बर्गेस ने इस गिरफ्तारी को “ऑस्ट्रेलियाई लोकतंत्र और आज़ादी पर सीधा हमला” बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी देश ऑस्ट्रेलिया के अंदर गुप्त रूप से दखल देने की कोशिश करेगा, उसे करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने खासतौर पर चीन को नसीहत दी कि ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई को हल्के में न लें।
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कहा कि यह पहला मामला है जब किसी विदेशी ताकत ने ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए इस स्तर की जासूसी करवाई हो। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने कई बार चीन को चेतावनी दी थी कि वह देश के अंदर जासूसी और साइबर हैकिंग जैसे मामलों में शामिल है। फिलहाल इस महिला को अदालत में पेश किया गया है। अगर उस पर आरोप साबित होते हैं तो उसे कई साल की जेल हो सकती है। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत Foreign Interference को गंभीर अपराध माना जाता है और इसमें लंबी सज़ा का प्रावधान है।