Epstein controversy: दिल्ली HC का बड़ा आदेश- हरदीप पुरी की बेटी के खिलाफ 24 घंटे में हटाया जाए आपत्तिजनक कंटेंट

Edited By Updated: 17 Mar, 2026 12:08 PM

delhi hc orders immediate removal of content against himyani puri

दिल्ली high court से हरदीप पुरी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए पुरी की बेटी, हिमायनी पुरी के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन ऑनलाइन कंटेंट को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें...

नेशनल डेस्क : दिल्ली high court से हरदीप पुरी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए पुरी की बेटी, हिमायनी पुरी के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन ऑनलाइन कंटेंट को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें उन्हें दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ जोड़ा गया था।

न्यायालय का सख्त रुख

मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने माना कि हिमायनी पुरी के पक्ष में Prima Facie यानि की प्रथम दृश्यता मामला बनता है। अदालत ने साफ किया कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाली इस तरह की अपमानजनक सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे का अल्टीमेटम

कोर्ट ने अपने आदेश में कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि चिह्नित की गई सभी "आपत्तिजनक सामग्री" को इंटरनेट से तुरंत हटा दिया जाए। यदि संबंधित पक्ष सामग्री नहीं हटाते हैं, तो गूगल, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसे 24 घंटों के भीतर हटाना सुनिश्चित करना होगा।

हिमायनी पुरी ने याचिका में कहा

हिमायनी पुरी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही यह जानकारी पूरी तरह निराधार है और उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है।

 

 

 

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