इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर का निर्माण: पाकिस्तान की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

Edited By Pardeep,Updated: 07 Jul, 2020 05:02 AM

construction of hindu temple in islamabad pakistan court reserved verdict

पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को देश की राजधानी इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के खिलाफ याचिकाओं को मंजूर करने पर फैसला सुरक्षित रखा। इमरान खान सरकार में सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद

इस्लामाबादः पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को देश की राजधानी इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के खिलाफ याचिकाओं को मंजूर करने पर फैसला सुरक्षित रखा। इमरान खान सरकार में सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) ने कृष्ण मंदिर के निर्माण का विरोध किया है और अपने गठबंधन के सहयोगी से इस परियोजना को रद्द करने के लिए कहा। 

पीएमएल-क्यू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका मानना है कि यह 'इस्लाम की भावना के खिलाफ' है। राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) ने पिछले सप्ताह कानूनी कारणों का हवाला देते हुए मंदिर के लिए उस भूखंड पर चारदीवारी का निर्माण रोक दिया था। 

इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में सूचित किया गया कि सरकार ने इस मामले को काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) को भेजा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश आमिर फारूक ने की। सभी दलीलें सुनने के बाद जज फारूक ने अगले आदेश तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

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