Edited By Anu Malhotra,Updated: 30 May, 2025 05:47 PM

केंद्र सरकार ने अब कर्मचारियों के लिए छुट्टियों से जुड़ी अहम जानकारी वाले अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) जारी किए हैं। ये FAQs कर्मचारियों को उनके अवकाश, लीव नकदीकरण, एलटीसी, पितृत्व अवकाश और निलंबन के दौरान छुट्टियों से जुड़े नियमों को बेहतर...
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने अब कर्मचारियों के लिए छुट्टियों से जुड़ी अहम जानकारी वाले अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) जारी किए हैं। ये FAQs कर्मचारियों को उनके अवकाश, लीव नकदीकरण, एलटीसी, पितृत्व अवकाश और निलंबन के दौरान छुट्टियों से जुड़े नियमों को बेहतर समझने में मदद करेंगे।
इन निर्देशों के तहत कर्मचारी जान सकेंगे कि कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर नौकरी खतरे में आ सकती है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मुताबिक, कोई कर्मचारी लगातार पांच साल से ज्यादा छुट्टी पर रहकर या बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहा तो उसे सेवा से इस्तीफा मान लिया जाएगा।
इसके अलावा, FAQs में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लीव इनकैशमेंट के लिए पहले अनुमति लेना जरूरी है, जिसे एलटीसी के साथ लेना ज्यादा उपयुक्त माना गया है। महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव विशेष रूप से दी जाती है, और अगर बच्चे की देखभाल के लिए विदेश जाना पड़े तो नियमों के तहत इसकी सुविधा उपलब्ध है।
यह पहल सरकारी कर्मचारियों को अवकाश संबंधी नियमों की सही जानकारी देकर उनकी परेशानियों को कम करने और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।