राहुल गांधी मानहानि मामले में गवाह से जिरह पूरी, 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 06:24 PM

cross examination completed in rahul gandhi defamation case

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें गवाह से जिरह पूरी की गयी। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता...

नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें गवाह से जिरह पूरी की गयी। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने गवाह राम चंद्र दुबे से जिरह पूरी की। वहीं वादी के अधिवक्ता ने गवाही पूरी होने की बात अदालत के समक्ष रखी।

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अदालत ने अग्रिम कार्रवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है। इस मामले में वादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि गवाह रामचंद्र दुबे का बयान पूरा हो गया। सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने आगे की कार्रवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है और अदालत राहुल गांधी को तलब कर सकती है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में पिछले पांच वर्षों से अदालती कार्रवाई चल रही है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद, 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था।

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राहुल गांधी के बयान के बाद अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह से जिरह हुई थी, जबकि आज मंगलवार को दूसरे गवाह से जिरह पूरी हो गई। 

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