Delhi Riots: 'आप' के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 7 के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा- भीड़ को उकसाने का किया काम

Edited By Updated: 06 Nov, 2022 12:51 AM

delhi riots charges framed against 7 including former aap councilor

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के शनिवार को आरोप तय किए। अदालत शिकायतकर्ता

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के शनिवार को आरोप तय किए। अदालत शिकायतकर्ता अजय गोस्वामी के एक बयान के आधार पर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 25 फरवरी, 2020 को मेन करावल नगर रोड पर दंगों के दौरान गोली लगी थी। 
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि सभी आरोपी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 149 (गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।'' हुसैन सहित आठ लोगों को आरोपित किया गया है। 

न्यायाधीश ने कहा कि छह आरोपियों- ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि वे ‘‘हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए दूसरों को उकसा रहे थे।''

अदालत ने दो आरोपियों गुलफाम और तनवीर को धारा 505 के तहत अपराध के लिए आरोपमुक्त करते हुए कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दूसरों को भी उकसाया। अदालत ने कहा कि कई गवाहों के बयानों से दंगाइयों के बीच आरोपियों की मौजूदगी साबित हुई। 
 

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